सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी व गाली गलौज करने का आरोपी दोषमुक्त
नैनीताल – न्यायिक मजिस्ट्रेट/ द्वितीय अपर सिविल जज (ज्युनियर डिवीजन) आयशा फरहीन ने एक अधिवक्ता को फोन पर जान से मारने की धमकी देने व गाली गलौज करने के आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 10 दिसम्बर 2021 को तल्लीताल थाने में अनुष्का शर्मा ने प्राथमिकी दर्ज कर बताया कि उनके मोबाइल नम्बर पर एक अंजान व्यक्ति का बार बार फोन आ रहा है । जो अपना नाम अक्षय कुमार निवासी पुछड़ी नई बस्ती खत्याड़ी रामनगर बता रहा है । आरोपी फोन में धमकी दे रहा है कि उसने रिपोर्टकर्ता अनुष्का को जान से मारने के लिये किसी व्यक्ति से सुपारी ली है । जो अश्लील गाली गलौज के मैसेज भी भेज रहा है । रिपोर्टकर्ता के अनुसार वह सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती है कभी कभी नैनीताल हाईकोर्ट भी आती है । उनका रामनगर में घर है ।
इस सूचना के आधार पर तल्लीताल थाने में राहुल उर्फ अक्षय पुत्र बंशीलाल उर्फ जगदीश चन्द्र के खिलाफ आई पी सी की धारा 504 व 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ और आरोपी ने 10 जनवरी 2024 को कोर्ट में आत्म समर्पण किया ।
इस मामले में आरोपी की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता रितेश सागर व सुधीर सिंह कनवाल ने कोर्ट के समक्ष तर्क रखा कि गवाहों के बयान, पुलिस जांच व अन्य साक्ष्यों में यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि रिपोर्ट कर्ता को फोन करने वाला व्यक्ति राहुल उर्फ अक्षय ही है । इस तथ्य के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया ।