(बड़ी खबर):- उत्तराखंड उच्च न्यायालय के स्थानांतरण को लेकर आई बड़ी अपडेट

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नैनीताल :- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा 8 मई को पारित एक आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें राज्य को उच्च न्यायालय को नैनीताल से बाहर स्थानांतरित करने के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजने का निर्देश दिया गया था, जहां यह वर्तमान में स्थित है। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाने का फैसला किया। उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर ऑनलाइन सार्वजनिक मतदान की सुविधा के लिए एक पोर्टल भी बनाया था। इसके बाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पीबी सुरेश ने कहा कि उच्च न्यायालय राष्ट्रपति के आदेश पर मतदान का निर्देश नहीं दे सकता था, जिसने उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ को नैनीताल में स्थापित किया था। उन्होंने कहा कि केवल संसद या केंद्र सरकार ही प्रधान पीठ की स्थापना पर निर्णय ले सकती है, न कि उच्च न्यायालय।

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