जागो ग्राहक जागो- दुकानदारों द्वारा दूध, दही, मक्खन व अन्य सामान को एमआरपी (प्रिंट रेट) से ज्यादा बेचने पर होगी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई, इस नंबर पर करें शिकायत

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नैनीताल में देखने में आ रहा हैँ की कई दुकानदार दुकान में रखे सामान को एमआरपी (प्रिंट रेट) से ज्यादा बेच रहे हैं, जो की यह बिलकुल गलत हैं। आमतौर पर यह कार्य उस जगह पर हो रहा हैं जँहा मध्यम वर्ग के लोग रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग पड़े लिखें ना होने के कारण दुकानदार द्वारा बताए गए रेट को दे आते हैं और यह नहीं देखते हैं कि वह सामान पर एमआरपी कितनी है और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। इस जानकारी के अभाव के कारण वह अपना नुकसान करते आ रहे हैं।

आप सभी ग्राहकों को बता दें कि केंद्रीय मेट्रोलॉजी एक्ट के अनुसार अगर कोई दुकानदार ग्राहकों से कूलिंग, किराया भाड़ा जैसी चीजों का बहाना बनाकर किसी भी सामान के लिए एमआरपी (प्रिंट रेट) से ज्यादा पैसे वसूलता है तो वह कानूनी जुर्म है। यही नहीं, ऐसे दुकानकारों पर जुर्माना का भी प्रावधान रखा गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें की जब भी किसी वस्तु की एमआरपी तय की जाती है तब उस वस्तु को बनाने की लागत के साथ साथ उसके भंडारण, किराया भाड़ा आदि पर होने वाले खर्च का भी आंकलन किया जाता है और तब जाकर उस सामान का अधिकतम खुदरा मूल्य तय होता है।इसलिये किसी भी दुकानदार का ज्यादा पैसे मांगना गलत है। आप सीधा उसकी शिकायत कीजिए। अगर आपसे कोई दुकानदार एमआरपी से ज्यादा पैसे की मांग करता है तो आप तुरंत राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते है। आप चाहें तो खुद या किसी साइबर कैफ़े में जाकर नेशनल कंस्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in/ के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं।

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