(बड़ी खबर):- उत्तराखण्ड शासन की ओर से नगर निकार्यों की निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर आया यह आदेश

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उत्तराखण्ड शासन शहरी विकासअनुभाग-3/IV(3)/2024-11(03 निर्वा )/2017देहरादूनः दिनांक02. जून, 2024 अधिसचना द्वारा नगर निकायों के बोर्ड का कार्यकाल 01 दिसंबर 2023 को समाप्त होने केदृष्टिगत शासन की अधिसूचना संख्या-2033 / V(3)/2023-113निर्वा0) / 2017,दिनांक 30.11.2023 एवं अधिसूचना संख्या-2034 /V(3) /2023-11(3निर्वा0) /2017दि. 30.11.2023 द्वारा प्रदेश के नगर निकायों में अग्रिम आदेशों तक सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया गया है।

प्रदेश में लोक सभा सामान्य निर्वाचिन-2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होनेके कारण नगर निकार्यों की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने में संभावित विलम्ब के दृष्टिगतप्रशासकों का कार्यकाल, 03 माह अथवा नगर निकार्यों के बोर्ड का गठन, जो भी पहले हो,तक के लिए विस्तारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

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