राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ लिये जाने अथवा न लिये जाने हेतु आईएफएमएस पोर्टल cts.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन दे सकते हैं अपना विकल्प पत्र

ख़बर शेयर करें

नैनीताल – मुख्य कोषाधिकारी दिनेश राणा ने बताया कि जनपद के पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनरों को सूचित किया है कि वित्त विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा सभी राजकीय पेंशनरों से राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ लिये जाने अथवा न लिये जाने हेतु विकल्प पत्र ऑनलाइन कोषागार/उप कोषागार के आईएफएमएस पोर्टल cts.uk.gov.in के माध्यम से प्राप्त किया जाना है। उन्होने बताया ऐसे पेंशनर जो योजना में सम्मलित होने हेतु विकल्प पत्र देंगे वे राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र यथावत् रहेंगे तथा ऐसे पेंशनर जो राज्य स्वास्थ्य योजना मे सम्मलित नही होने का विकल्प पत्र देंगे उन पेशनरों के गोल्डन कार्ड निरस्त कर दिया जायेगा तथा वे राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र नही रहेगे।
उन्होने समस्त पेंशनरों से कहा है कि एक माह केे भीतर अनिवार्य रूप से अपना आवेदन/विकल्प पत्र स्वयं अथवा सम्बन्धित कोषागार अथवा अपने आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से आईएफएमएस पोर्टल पर अपलोड करा सकते हैं, कि वे राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना मे बने रहना चाहते है अथवा नही।

You cannot copy content of this page