पेंशनरों द्वारा प्रत्येक वर्ष दिये जाने वाले जीवित प्रमाण पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज को लेकर दिए महत्वपूर्ण निर्देश, नहीं तो रुक सकती है आप की पेंशन
नैनीताल – मुख्य कोषाधिकारी दिनेश राणा ने बताया कि पेंशन सम्बन्धी भुगतान मे पारदर्शिता लाये जाने हेतु पेंशनरों द्वारा प्रत्येक वर्ष दिये जाने वाले जीवित प्रमाण पत्र मे संशोधन किये जाने के उपरान्त दस्तावेजों जीवित प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैक पासबुक की छायाप्रति एवं पीपीओ मे रजिस्टर मोबाइल नम्बर जिसमे कि कोषागार/उपकोषागार से ओटीपी प्राप्त होगी को साथ मे लेकर कोषागार/उपकोषागार मे उपस्थित होना अनिवार्य है, इसके उपरान्त ही उनको प्रदान की जाने वाली पेंशन का प्रेषण कोषागार/ उपकोषागार द्वारा किया जायेगा।
उन्होने बताया कि जनपद के समस्त पेंशनधारक जो जनपद नैनीताल के कोषागारों/उपकोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे है एवं जिनके द्वारा भविष्य मे अपने जीवित प्रमाण पत्र को कोषागार/ उपकोषागार मे रिनुअल कराया जायेगा को जीवित प्रमाण पत्रों के साथ आवश्यक प्रपत्रों पैनकार्ड, आधारकार्ड, बैक पासबुक की छायाप्रति एवं कोषागार/उपकोषागार मे साफ्टवेयर मे रजिस्टर मोबाइल नम्बर जिसमे कोषागार/उपकोषागार से जीवित प्रमाण पत्र को रिनुअल करते समय ओटीपी प्राप्त होगी को कोषागार/उपकोषागार में स्वयं की उपस्थिति के साथ उपलब्ध कराया जाना है। जिससे कि पेशनरों को ससमय व पादर्शिता के साथ पेंशन की राशि का भुगतान किया जा सके।