महत्वपूर्ण खबर- बेरोजगार व्यक्तियों के लिये खुशखबरी, स्वरोजगार के तहत अब ले सकेंगे लोन, ऐसे करें आवेदन ?

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नैनीताल -जिला प्रबंधक अल्पसंख्यक कल्याण/ वक्फ विकास निगम ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, सिख, ईसाई बौद्ध, पारसी, जैन के बेरोजगार व्यक्ति जिनकी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय रुपए 2,50,000 से अधिक ना हो को स्वरोजगार हेतु बैंक के माध्यम से ऋण दिलाए जाने का प्राविधान है जिसमें योजना लागत का 25 प्रतिशत अनुदान, 15 प्रतिशत लाभार्थी का स्वयं का अंश एवं 60 प्रतिशत बैंक ऋण के रूप में देय होगा। आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय का हो, तहसीलदार द्वारा प्रदत्त् प्रमाण पत्र संग्लन करेंगे, आवेदक जनपद नैनीताल का स्थाई निवासी हो, आवेदक को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल, दो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षिक योगिता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई हो संग्लन किया जाना आवश्यक है, आवेदक व उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा पूर्व में विभाग से अनुदान प्राप्त न किया गया हो का ₹10 के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है, वाहन हेतु कमर्शियल लाइसेंस होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया की पात्रता  रखने वाले ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति प्रमाण पत्रों की दो-दो प्रतियों के साथ अपनी विकासखंड कार्यालयों में सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से व शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे पात्र कार्यालय जिला प्रबन्धक उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ विकास निगम पुरानी आईटीआई बरेली रोड हल्द्वानी नैनीताल में सम्पर्क कर अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं। योजनाओं से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस को सम्बन्धित कार्यालय में आकर प्राप्त की जा सकती हैं।

 

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