नैनीताल -जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा गिरफ्तारी से पूर्व, गिरफ्तारी के पश्चात तथा रिमांड स्तर पर निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए सभी न्यायालयों के लिए पैनल अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा जनपद के सभी थानों के लिए भी पैनल अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं जो गिरफ्तारी से पूर्व तथा गिरफ्तारी के पश्चात निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराते हैं।आज दो व्यक्तियों को मल्लीताल पुलिस द्वारा स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया किया गया था। गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों को कोतवाल श्री अशोक कुमार द्वारा निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध होने के बारे में अवगत कराया गया तथा इसकी सूचना नियुक्त पैनल अधिवक्ता श्री सोहन तिवारी को दी गयी।पुलिस थाने से सूचना मिलने पर पैनल अधिवक्ता श्री सोहन तिवारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई। श्री तिवारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को उनके अधिकारों से अवगत कराया गया तथा आगे होने वाली कानूनी प्रक्रिया के बारे में समझाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल कि आम जनमानस से अपील है कि यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय ₹3,00,000 से कम है या वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है तो उसे निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त महिला,बच्चे, भूतपूर्व सैनिक, विचाराधीन बंदियो,असंगठित मज़दूरों, वरीष्ठ नागरिको, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों तथा आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को भी निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है !