11 साल से भटक रही विधवा महिला को मिला स्थायी लोक अदालत के माध्यम से त्वरित न्याय
नैनीताल – 11 साल से भटक रही विधवा महिला को मिला स्थायी लोक अदालत के माध्यम से त्वरित न्याय। स्थायी लोक अदालत में जन उपयोगी मामले की सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता ललिता देवी पत्नी स्व.रमेश सिंह फर्त्याल ने विपक्षी भारतीय जीवन बीमा निगम काठगोदाम जिला नैनीताल के विरूद्ध एक दिसम्बर 2020 को स्वर्गीय पति का दुर्घटना बीमा हित लाभ भुगतान न दिये जाने बावत एक प्रार्थना प्रस्तुत किया था। वादी अधिवक्ता पीसी जोशी व विपक्षी बीमा कम्पनी के बीच न्यायालय के सम्मुख सुलह-समझौता कराया गया, जोकि सफल रहा। न्यायालय स्थायी लोक अदालत द्वारा वादिनी को 175000 रूपये की बीमित धनराशि का चैक सुलह के आधार पर तुरन्त दिलवाया।
वहीं एक अन्य मामले में शाखा प्रबन्धक बजाज फिन्सर्व मुम्बई व वादी मो.खुर्शीद हुसैन के मध्य समय से पूर्व ही कार्ड ब्लॉक किये जाने बावत स्थायी लोक अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। सुनवाई के दौरान उभयपक्षों के मध्य सुलहवार्ता कराई गई जिसका निष्कर्ष यह निकला कि विपक्षी बजाज फिन्सर्व के द्वारा वादी का कार्ड अनब्लॉक कर दिया जायेगा।
इस प्रकार दोनो पक्षों के मध्य स्थायी लोक अदालत नैनीताल में इस मामले में महत्वपूर्ण बात यह रही कि मामले का निस्तारण कम से कम समय के भीतर हो गया। स्थायी लोक अदालत में लोग जन उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित अपनी जन उपयोगी शिकायतें जैसे- बीमा सेवा, दूरसंचार, विद्युत, अस्पताल सेवा, जल सेवा, लोक सफाई, भू-सम्पदा, परिवहन सेवा, वित्तीय व बैंकिंग आदि जन उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित मामले स्थायी लोक अदालत में पेश कर, अपनी जन उपयोगी सेवाओं की शिकायतों का निवारण जल्दी करा सकते हैं।