सीधी भर्ती के समूह ख के पदों पर चयन के सम्बन्ध में एक बार के लिए अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में मिलेगी छूट
सीधी भर्ती के समूह ख के पदों पर चयन के सम्बन्ध में एक बार के लिए अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान किया जाना। समूह ख विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में चयन संस्थाओं को सीधी भर्ती के समूह र के पदों पर चयन हेतु प्रेषित अधियाचन के सापेक्ष विभिन्न कारणों (वैश्विक महामारी कोविड-19) से वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2021 में चयन की कार्यवाही वाधित हुई है, जिस कारण किसी कारण अभ्यर्थियों के निर्धारित आयु सीमा पूर्ण करने के कारण उक्त पदों के सापेक्ष आवेदन करने की पात्रता से वंचित होने की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस संबंध में उत्तरांचल लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली, 2003 के नियम 3 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चयन संस्थाओं के अन्तर्गत सीधी भर्ती के समूह ख के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पद विशेष के लिए एक बार यह लाभ प्रदान करने के बाद प्रकाशित होने वाली अगली विज्ञप्ति/चयन प्रकिया के अन्तर्गत पुनः यह लाभ अनुमन्य नहीं होगा। चयन संस्थाओं के अन्तर्गत समूह ख के जिन पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में विज्ञप्ति जारी हो चुकी है किन्तु प्रारम्भिक परीक्षा सम्पन्न नहीं हुई है, उन पदों के सम्बन्ध में अधिकतम आयु सीमा में छूट सम्बन्धी उपरोक्त निर्णय के आलोक में ऐसे अभ्यर्थियों जो कि आयु सीमा में छूट की परिधि के अन्तर्गत आते है, को सम्बन्धित पदों के लिए आवेदन किये जाने का अवसर प्रदान करने के सम्बन्ध में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि भी बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही कर ली जाय। चयन संस्थाओं के अन्तर्गत सीधी भर्ती के समूह ख के पदों पर चयन के सम्बन्ध में मिलने वाली छूट के निर्णय अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश मिले हैं।