बड़ी खबर- वनाग्नि की सूचना देने वाले व्यक्ति को 10 हजार रुपये का इनाम के साथ पिरूल एकत्रित करने के लिए क्षेत्रवासियों को उपलब्ध कराया जाएगा रोजगार,आइये जानते है कैसे ?

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नैनीताल- जिलाधिकारी श्री धीराज सिंह गर्ब्याल के निर्देशन में वनाग्नि की घटनाओं में दिनप्रतिदिन हो रही वृद्धि के दृष्टिगत प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय चिड़ियाघर में मुख्य विकास अधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि वनों में आग लगाने वालों की अब खैर नही, आग लगाते पाये जाने पर जुर्माने के साथ ही एफआईआर दर्ज व आग लगाने वालों की सूचना देने वाले को 10 हजार का ईनाम दिया जाएगा।
फायर सीजन शुरू होते ही आग की घटनायें भी बढने लगती है, इसे काबू करने के लिए वन विभाग सहित प्रशासन द्वारा तमाम योजनाएं बनाई जा रही हैं। वनाग्नि को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन भी सतर्क है। श्री तिवारी ने कहा कि फायर की घटनायें बढ रही हैं, जिससे परिसंपत्तियों को भी नुकसान हो रहा हैं, इसलिए यह सबकी जिम्मेदारी है कि वे वनाग्नि की घटनाओ को रोकने में अपना सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि जनपद के समस्त गैस गोदाम के आस पास साफ सफाई बनाये रहे जिससे वहां पर पड़े कूड़ा करकट के माध्यम से किसी तरह से आग द्वारा कोई घटना ने घट सके। श्री तिवारी ने बैठक लेते हुए कहा कि आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके अलावा वनाग्नि की सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रख रुपये 10 हजार का इनाम भी दिया जाएगा।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट के प्रतिनिधि पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र ने कहा कि शहर के नालों में कूड़ा फेकने वाले व कूड़े में आग लगाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी एआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल पर्यटकों का हब है व अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। शहर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

प्रभागीय वनाधिकारी टी आर बीजू लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि चीड के पिरूल से घटित होने वाली वनाग्नि के रोकथाम हेतु एवं पिरूल एकत्रित करने
के लिए क्षेत्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उददेश्य से किसी व्यक्ति विशेष द्वारा मान्यता प्राप्त
संस्था वन पंचायत, स्वयं सहायता समूह एवं युवक मंगल दल आदि के माध्यम से वन क्षेत्र में पिरूल को एकत्रित कर स्थाई रूप से निष्कासन करने पर वन विभाग द्वारा उस व्यक्ति को संस्था के माध्यम से राज्य सैक्टर की संगत योजना अथवा कैम्पा के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से रू0 1.00 प्रति किलोग्राम के स्थान पर
रू0 2.00 प्रति किलोग्राम की दर से भुगतान किया जायेगा।

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इस अवसर पर प्रभागीय वनाधिकारी टी आर बीजू लाल, पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र, अपरजिलाधिकारी अशोक जोशी, संयुक्त मजिस्ट्रेट प्रतीक जैन, सीएमओ डॉ भागीरथी जोशी, डीएफओ दिनकर तिवारी, अधीक्षण अभियंता लोनिवि राजेन्द्र सिंह, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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