(काम की खबर)-चिकित्सालयों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं हेतु शुल्क / यूजर चार्ज की दरों में किया गया संशोधन

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राज्य के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला, उप जिला चिकित्सालयों के प्रदान की जाने वाली सेवाओं हेतु शुल्क / यूजर चार्ज की दरों में संशोधन किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. हरीश पंत ने बताया कि नवीन संशोधित शुल्क के तहत वाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) में 20 रुपए, अंतः रोगी विभाग (आईपीडी) में 50 रुपए,जनरल वार्ड (सामान्य वार्ड) में तीन के पश्चात 25 रुपए, प्राइवेट वार्ड शुल्क (2 बैड या 1 बैड)में 150 रुपए, एंबुलेंस शुल्क (न्यूनतम 5 किमी तक) में 200 रुपए और एंबुलैंस शुल्क ( 5 किमी से अतिरिक्त दूरी के लिए) में 20 रुपए प्रति किलोमीटर किया गया है।

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