उत्तराखण्ड राज्य के तीन जनपदों हरिद्वार, उधम सिंह नगर एवं उत्तरकाशी में कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली का किया गया गठन
नैनीताल – उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव महोदय श्री० आर०के० खुल्बे द्वारा यह अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण,नई दिल्ली के आदेशानुसार एवं मा० कार्यकारी अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मा० न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड राज्य के तीन जनपदों हरिद्वार, उधम सिंह नगर एवं उत्तरकाशी में कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (लीगल एड डिफेन्स काउन्सल सिस्टम) का गठन किया गया है ।उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव महोदय द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि इस प्रणाली के अन्तर्गत पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के ऑफिस के तर्ज पर कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली का एक कार्यालय जिला न्यायालय परिसर के स्थापित किया गया है, जोकि जिले में अभियुक्त/बचाव पक्ष के सभी कानूनी सहायता कार्यों को देखेगा। उक्त प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य मुख्य कानूनी सहायता रक्षा परामर्शक (चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सल) एवं सहायक कानूनी सहायता रक्षा परामर्शक (असिस्टेंट लीगल एड डिफेन्स काउन्सल) के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को फौजदारी मामलों में न्यायालय में गुणवत्तायुक्त एवं योग्य कानूनी सहायता प्रदान करवाया जाना है। पूर्व में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उक्त रक्षा परामर्श प्रणाली जिला न्यायालय परिसर, देहरादून में स्थापित है।