समूह ग के पदों पर भर्ती की आयु सीमा में एक साल की छूट का शासनादेश सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने किया जारी
देहरादून- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत और आयोग की परिधि से बाहर के समूह ग के पदों पर भर्ती में सरकार ने एक साल की आयु सीमा में छूट दी है। 26 जुलाई को सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया।जिस कारण कई उम्मीदवार निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके हैं। वह भर्तियों से वंचित न हों, इसके लिए समूह ग के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट प्रदान की गई है। शासनादेश के तहत कोविड-19 की वजह से चयन की प्रक्रिया बाधित हुई है। एक बार यह लाभ प्रदान करने के बाद प्रकाशित होने वाली अगली विज्ञप्ति में यह लाभ दोबारा अनुमन्य नहीं होगा। इस शासनादेश से मिलने वाली छूट का लाभ राज्य के सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा।