उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ख़ारिज की कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को चुनौती देती जनहित याचिका

ख़बर शेयर करें



उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो० एनके जोशी की नियुक्ति को चुनौती देती याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए देहरादून के रवींद्र जुगरान द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए मामले का निस्तारण कर दिया है।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कुमायूँ विश्वविद्यालय नैनीताल के वीसी पद को चुनोती देने वाली याचिका को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश सजंय कुमार मिश्रा व न्यायधीश एनएस धनिक की खण्डपीठ ने याचिका को निस्तारित कर दिया है।
मामले के अनुसार राज्य आंदोलनकारी देहरादून निवासी रविंद्र जुगरान ने याचिका दायर कर कहा था कि कुमाऊं विवि के वीसी प्रोफेसर एनके जोशी वीसी पद हेतु निर्धारित योग्यता और अर्हता पूरी नहीं रखते हैं। सर्च कमेटी द्वारा उनका चयन नियमो के विरुद्ध जाकर किया है लिहाजा उनको वीसी के पद से हटाया जाय।

ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad Ad Ad

You cannot copy content of this page