मा.उ.उच्च न्यायालय नैनीताल की अधिसूचना द्वारा दो सप्ताह के लिए नियमित कामकाज में लगी रोक

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माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की अधिसूचना दिनांकित 05 अप्रैल के द्वारा कोरोना महामारी की दूसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए जनपद देहरादून तथा जनपद हरिद्वार के मुख्यालय सहित बाह्य न्यायालयों में दिनांक 06 अप्रैल से दो सप्ताह के लिए नियमित कामकाज को रोक दिया गया है।
उपरोक्त के अनुक्रम में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य-सचिव/जिला जज श्री आर.के. खुल्बे द्वारा बताया गया कि उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार तिवारी जी के दिशा-निर्देशानुसार दिनांक 10 अप्रैल, 2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद देहरादून तथा जनपद हरिद्वार के जनपद न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों एवं इनके अन्तर्गत बाह्य न्यायालयों में स्थगित कर दिया गया है।
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य-सचिव/जिला जज श्री आर.के. खुल्बे द्वारा यह भी बताया गया कि दिनांक 10 अप्रैल, 2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन अन्य शेष 11 जनपदों के जनपद न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों एवं इनके अन्तर्गत बाह्य न्यायालयों सहित माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में सफलतापूर्वक किया जायेगा।

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