(बड़ी खबर):-72 घंटे के अंदर हटाई जाएगी विभिन्न जन संपत्तियों से सभी प्रकार की अनधिकृत राजनैतिक प्रचार सामग्री, देखिये वीडियो……
नैनीताल :- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की घोषणा के तत्काल बाद 24 घंटे के अंदर किसी भी शासकीय कार्यालय भवन, परिसर जिसमें राजकीय कार्यालय स्थापित है आदि में किसी भी प्रकार के राजनैतिक पोस्टर, पंपलेट, बैनर, झण्डा, होर्डिंग्स, वॉल पेंटिंग एवं कटआउट आदि सभी हटाए जाएंगे, 48 घंटे के अंदर रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, एयरपोर्ट, रोडवेज, सरकारी बस, विद्युत/टेलीफोन पोल, नगर निगम/नगर पालिका आदि से और 72 घंटे के अंदर विभिन्न जन संपत्तियों से सभी प्रकार की अनधिकृत राजनैतिक प्रचार सामग्री हटाई जाएगी।
नोडल अधिकारी आदर्श आचार संहिता/अपर जिलाधिकारी, नैनीताल शिव चरण द्विवेदी ने स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया है कि यथासमय जिन-जिन स्थानों पर अनधिकृत राजनैतिक प्रचार सामग्रियां लगी हुई हैं/स्थापित हैं, उनको चिन्हित कर लें। निर्वाचन की घोषणा के पश्चात निर्धारित समयानुरूप (24/48/72 घंटे में) कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से नोडल अधिकारी आदर्श आचार संहिता/अपर जिलाधिकारी नैनीताल को सूचित करें ताकि समयान्तर्गत कृत कार्यवाही से भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड को भी ससमय सूचित किया जा सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने कैंप कार्यालय हल्द्वानी में आदर्श आचार संहिता के संबंध में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों से आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के साथ साथ निर्वाचन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने जाने हेतु अपेक्षित सहयोग की अपील की। बैठक में राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों के नामांकन, घोषणा पत्र एवं आचार संहिता के दौरान आयोग की गाइडलाइन दिशा निर्देशों तथा विभिन्न प्रकार की अनुमतियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अवधि के दौरान नाम-निर्देशन दायर करने और अनुमति प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। इस दिशा में सुविधा वेब एप्लीकेशन के माध्यम से नाम-निर्देशन और अनुमति ऑन लाइन दर्ज की जा सकती है। उन्होंने राजनीतिक दलों से अधिकाधिक सुविधा एप के माध्यम बसे ऑन लाइन आवेदन करने की बात कही। साथ ही बताया कि मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग समिति से ली जाने वाली अनुमतियों के संबंध में [email protected] पर आवेदन किया जा सकता है।
बैठक में सभी राजनीतिक दलों से उनके स्टार प्रचारकों की रैलियों, रोड शो एवं अन्य आयोजनों के लिए व्यय के प्रावधान संबंधी जानकारी दी गई। साथ ही आदर्श आचार संहिता के नियमों के अनुपालन करने को कहा। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों को आश्वस्त किया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी राजनीतिक दल को किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने में अथवा किसी प्रकार की कठिनाई के समाधान के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी और कंट्रोल रूम से सम्पर्क किया जा सकता है।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी पी आर चौहान, प्रभारी अधिकारी तुषार सैनी,जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल, जिला उपाध्यक्ष बहादुर सिंह बिष्ट, दीप चंद्र पाठक, जिला महामंत्री रंजन सिंह बर्गली, राजेंद्र सिंह भाकुनी, राहुल झिंगरान सहित अन्य लोग मौजूद थे।