ब्रेकिंग न्यूज़- हाई कोर्ट ने राज्य में सहायक अध्यापक बेसिक की भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाते हुए अगली सुनवाई पहली मार्च

ख़बर शेयर करें

नैनीतालः हाई कोर्ट ने राज्य में सहायक अध्यापक बेसिक के
2600 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाते हुए
सरकार व एनसीटीई को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई पहली मार्च को होगी।
हरिद्वार निवासी जयवीर सिंह समेत अन्य ने याचिका दायर कर
शिक्षा विभाग की ओर से 15 जनवरी 2021 को जारी आदेश को याचिका दायर कर चुनौती दी है। इसमें बेसिक अध्यापकों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान एनआइओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को आवेदन के योग्य करार दे दिया था। छह जनवरी को एनसीटीई ने राज्यों को परिपत्र जारी कर एनआइओएस से 18 माह ऑनलाइन डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन पास अभ्यर्थियों को ऑनलाइन डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन पास अभ्यर्थियों को अध्यापक भर्ती में शामिल करने को कहा था, जिसके बाद उत्तराखंड के शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत
को बताया कि शिक्षा विभाग की सेवा नियमावली में एनआइओएस अभ्यर्थियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाते हुए सरकार व एनसीटीई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही एनआईओएस अभ्यर्थियों की ओर से याचिका में पक्षकार बनाने संबंधित प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने खारिज कर दिया।

ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

You cannot copy content of this page