राष्ट्रीय शस्त्र लाईसेंस पोर्टल नियमों का उल्लंघन करने, UIN पंजीकरण न होने पर जनपद के 35 शस्त्र लाइसेंस निरस्त-जिला मजिस्टेट

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जिला मजिस्टेट ललित मोहन रयाल ने जनपद में शस्त्र लाइसेंसों की समीक्षा के दौरान UIN (यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर) पर पंजीकरण न पाए जाने पर जनपद के 35 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।
यह कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा लागू राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण एवं अद्यतन प्रक्रिया के तहत की गई है।
उन्होंने बताया कि जनपद के सभी लाइसेंस धारकों को समय-समय पर सूचना एवं अवसर दिए गए, इसके पश्चात भी शस्त्र लाईसेंस धारकों द्वारा डिजिटल रिकार्ड अपडेट राष्ट्रीय शस्त्र लाईसेंस पोर्टल पर नहीं किया गया। इसे शस्त्र अधिनियम एवं शासन द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन माना गया।
जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि शस्त्र लाइसेंस केवल अधिकार नहीं बल्कि एक गंभीर कानूनी दायित्व है। सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था तथा अवैध शस्त्रों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है।
उन्होंने शस्त्र लाइसेंस धारकों से अपील की है कि वे अपने शस्त्र लाइसेंस का समय से UIN पंजीकरण, नवीनीकरण एवं समस्त विवरणों का अद्यतन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें, अन्यथा राष्ट्रीय शस्त्र लाईसेंस पोर्टल पर पंजीकरण नही होने पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

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