बीमा कम्पनी और वादी के बीच पन्द्रह लाख का सुलह-समझौता

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नैनीताल –  बीमा कम्पनी और वादी के बीच पन्द्रह लाख का सुलह-समझौता। स्थायी लोक अदालत में इफको टोक्यो हल्द्वानी के विरूद्ध वाद दायर हुआ। वादी संजीव भल्ला द्वारा अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कहा कि उसके भाई की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी। उसकी मोटर साईकल इफको टॉक्यो हल्द्वानी के वहॉ बीमित था। वादी के निरन्तर अनुरोध करने के बावजूद भी विपक्षी बीमा कम्पनी ने टालमटोल कर, बीमा प्रतिकर राशि अदा नहीं की। स्थायी लोक अदालत में मामला दिनांक 18 सितम्बर 2021 को सुनवाई के लिए रखा गया था, जिसमें सुनवाई की गयी। सुनवाई के दौरान उभयपक्षों के मध्य एक समझौता नामे में हस्ताक्षर करते हुए, बीमा कम्पनी ने वादी को रूपये पन्द्रह लाख रूपये(1500000) का चैक प्रदान कर सहमति व्यक्त की। यह सुलहवार्ता सफल रही। न्यायालय, स्थायी लोक अदालत द्वारा वादी को पन्द्रह लाख (1500000) रूपये की दुर्घटना बीमा राशि का चैक आपसी सुलह के आधार पर त्वरित दिलवाया गया।
वहीं दो अन्य मामलों में सहारा क्रेडिट कॉ-ऑपरेटिव सोसाईटी तिकोनिया हल्द्वानी के विरूद्ध एफ.डी.आर. की परिवक्वता धराशि न दिये जाने के बावत स्थायी लोक अदालत में सुनवाई हुए। सुनवाई के दौरान उभयपक्षों के मध्य सुलहवार्ता करायी गयी। जो असफल रही। गुण-दोष के आधार पर न्यायालय के आदेशानुसार दस-दस हजार की छः एफ.डी.आर की परिपक्वता राशि एक लाख उड़नचास हजार तीन सौ बीस (149320) एवं दो आठ-आठ, दो बारह-बारह की चार एफडीआर की परिवक्वता राशि रूपये 46520 व दस दस हजार रूपये का वाद व्यय वादीगण को देने का आदेश परित किया गया।
इस प्रकार दोनो पक्षों के मध्य स्थायी लोक अदाल में इस मामले में महत्वपूर्ण बात यह रही कि मामले का निस्तारण कम से कम समय के भीतर हो गया। स्थायी लोक अदालत में लोग जन उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित अपनी जन उपयोगी शिकायत जैसे-बीमा सेवा, दूर संचार, विद्युत, अस्पताल सेवा, जल सेवा, लोक सफाई, भू-सम्पदा, परिवहन सेवा, वित्तीय एवं बैंकिंग आदि जन उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित मामले स्थायी लोक अदालत नैनीताल में पेश कर सकते हैं। लोग अपनी जन उपयोगी सेवाओं की शिकायतों का निवारण करा सकते हैं।

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