राज्य में COVID Curfew के दौरान 08 जून को किये बड़े परिवर्तन समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान बाजार खुलने का बदला समय
वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी के दृष्टिगत निम्नानुसार आदेश जारी किया जा रहा है पूर्व में जारी आदेश संख्याः 189 /USDMA/792(2020), दिनांक 07 जून, 2021 को तद्नुसार निरस्त किया जाता है।
पूर्व में जारी आदेश संख्याः 186/USDMA/792 (2020) दिनांक 06 जून, 2021 के बिन्दु संख्या-7 को बिन्दु संख्या 14.D में सम्मिलित कर, बिन्दु संख्या 14.E (i & ii) एवं (vii) में संशोधन करते हुए निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जाती है14.D. वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है:- समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) दिनांक: 09, 11 एवं 14 जून, 2021 (क्रमशः बुधवार, शुक्रवार एवं सोमवार) को प्रातः 08:00 बजे से अपराह 05:00 बजे तक खुले रहेंगे, परन्तु समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल
संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम, बार आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी।
COVID curfew अवधि में दिनांक 12 एवं 13 जून, 2021 (शनिवार एवं रविवार) को नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़-भाड वाले स्थानों को
निरन्तर sanitize करवाना सुनिश्चित करेगें। सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर-राज्यीय
आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति है। कोविड-19 के संक्रमण संख्या 200/USOMA/79212020) नियत्रंण हेतु ‘COND.Cसम्बन्ध में संशोधित आदेश आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंदी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों की Takeaway/ होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी।
होटल, ढाबे, रेस्तरां में बैठकर भोजन करना पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा। होटल, ढाबे, रेस्तरां और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य मार्गों में चलने वाले मालवाहक एवं अन्य वाहनों के चालकों/यात्रियों की सुविधा हेतु भोजन को पैकिंग कर दिये जाने की अनुमति होगी। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, DTDC, Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी/होम डिलीवरी की
अनुमति है। राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा।