महत्वपूर्ण खबर – प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के आई महत्वपूर्ण अपडेट, दो माह के अंदर करने होंगे यह जरुरी काम ?
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मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि शासन के आदेशानुसार चतुर्थ श्रेणी से भिन्न कार्मिकों के जीपीएफ खातों का रख-रखाव/डेबिट/क्रेडिट विवरण को महालेखाकार कार्यालय द्वारा अद्यतन रखा जाता है। उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली-2006 के नियम 27(3) में प्राविधान है कि आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिकों की जीपीएफ पासबुक का मिलान महालेखाकार कार्यालय से कराया जाये और यदि कहीं अन्तर परिलक्षित होता है, तो जीपीएफ पासबुक की प्रमाणित प्रतियां महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर संबंधित कार्मिक के लेखे को सही करवायें।
चतुर्थ श्रेणी से भिन्न समस्त कार्मिकों की जीपीएफ पासबुक की स्कैन प्रति महालेखाकार कार्यायल को आईएफएमएस के मॉड्यूल के माध्यम से उपलब्घ कराया जाय और समस्त आहरण वितरण अधिकारी सुनिश्चित करें कि उनके अधिष्ठान अन्तर्गत कार्यरत चतुर्थ श्रेणी से भिन्न कार्मिकों की जीपीएफ पासबुक को प्रथमतः अद्यतन कर लिया जाये, इसमें समस्त विवरण यथा-बाउचर संख्या, डीडीओ के अभिमाणन स्वरूप हस्ताक्षर आदि को पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने बताया कि जीपीएफ पासबुक को भली-भांति उच्च गुणवत्तापूर्ण स्कैन कर आईएफएमएस के मॉड्यूल में अपलोड किया जाये। अपलोड किए गए अभिलेखां को ई-साईन कर अग्रसारित किया जायेगा।
मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि कार्मिकों की जीपीएफ पासबुकों को अद्यतन किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा 02 माह के भीतर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये। माह अप्रैल 2024 के वेतन का आहरण उन्हीं आहरण वितरण अधिकारियों/अधिष्ठानों का किया जायेगा जिनके द्वारा अपने अधिष्ठान के समस्ता कार्मिकों की जीपीएफ पासबुकों को स्कैन कर अपलोड कर अप्रूव कर दिया गया है। संबंधित विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रकों के स्तर से इस कार्य का सतत् पर्यवेक्षण किया जाएगा।
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