नैनीताल में शराब पीकर पीड़ित को बलिया नाले में फेंकने को लेकर इन दो के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज….

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नैनीताल- 07 फरवरी को थाना तल्लीताल में वादी श्री समद अली निवासी बूचड़खाना तल्लीताल के द्वारा दाखिल तहरीर के आधार पर f.i.r.no. 09/3023 धारा 307आईपीसी बनाम शाहरुख अली व अन्य दो अभियुक्त गण पंजीकृत किया गया विवेचना एस आई सोनू बाफिला के सुपुर्द की गई विवेचक द्वारा उपरोक्त 3 फरवरी की रात्रि में हुई घटना के संबंध में विवेचना की गई पीड़ित व अन्य लोगों के बयान दर्ज किए गए डॉक्टर से मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा निरीक्षण घटनास्थल किया गया। समस्त विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पीड़ित को गंभीर चोटें आना पाया गया तथा अभियुक्त गणों द्वारा एक राय होकर शराब पीकर पीड़ित को बलिया नाले में फेंकना पाया गया साक्ष्यों के आधार पर विवेचक द्वाराअभियोग में धारा 34 आईपीसी की वृद्धि की गई। मंगलवार को दो अभियुक्तगणों को अंतर्गत धारा 307/34 आईपीसी के तहत गिरफ्तार कर दिन गुरुवार को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय द्वारा दोनोअभियुक्तगणों को जेल भेजने के आदेश पारित किए गए। उक्त घटना में शामिल एक विधि विवादित किशोर को वाद आवश्यक कार्यवाही के उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। अभियुक्त में शाहरुख अली उम्र 28 वर्ष पुत्र माहिर अली, मोहम्मद जुबेर उम्र 30वर्ष पुत्र अनवर अली निवासी गण बूचड़खाना मस्जिद के पास तल्लीताल रहे। गिरफ्तारी में पुलिस टीम में उपनिरीक्षक सोनू बाफिला थाना तल्लीताल, हेड कांस्टेबल चीता मोबाइल शिवराज राणा
आरक्षी राजेंद्र मेहरा शामिल रहे।

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