बीमा कम्पनी को देना पड़ेगा क्षतिग्रस्त मशीन का लाखों रूपये का क्लेम

ख़बर शेयर करें

नैनीताल – बीमा कम्पनी को देना पड़ेगा क्षतिग्रस्त मशीन का लाखों रूपये का क्लेम। स्थायी लोक अदालत नैनीताल जन उपयोगी मामलों की लगातार सुनवाई करते हुए त्वरित गति से मामलों का निस्तारण कर रहा है। इसी क्रम में शिकायतकर्ता गुरूप्रीत सिंह चड्डा द्वारा विपक्षी श्री राम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 के विरूद्ध अपने हिताची ऐक्सकावेटर 200, मशीन के क्षतिग्रस्त होने पर उसका बीमा क्लेम भुगतान न दिये जाने बावत एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। वादी अधिवक्ता श्री पीसी जोशी व विपक्षी बीमा कम्पनी के बीच सुनवाई पूरी होने के बाद स्थायी लोक अदालत द्वारा वाद को गुण-दोष के आधार पर निस्तारण किया गया। न्यायालय स्थायी लोक अदालत द्वारा छियालीस लाख बावन हजार पॉच सौ रूपये मात्र (4652500 रूपये) की बीमित धनराशि वादी को कम्पनी से दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया और यह भी आदेश दिया गया कि यदि बीमा कम्पनी वादी को यह धनराशि एक माह के भीतर अदा न करे तो उसे इस धनराशि पर नौ प्रतिशत का ब्याज भी अदा करना पड़ेगा।
इस प्रकार दोनो पक्षों के मध्य स्थायी लोक अदालत में इस मामले में महत्वपूर्ण बात यह रही कि मामले का निस्तारण कम से कम समय के भीतर हो गया। स्थायी लोक अदालत में लोग जन उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित अपनी जन उपयोगी शिकायतें जैसे- बीमा सेवा, दूर संचार, विद्युत, अस्पताल सेवा, जल सेवा, लोक सफाई, भू-सम्पदा, परिवहन सेवा, वित्तीय एवं बैंकिंग आदि जन उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित मामले स्थायी लोक अदालत में पेश कर सकते हैं। लोग अपनी जन उपयोगी सेवाओं की शिकायतों का निवारण जल्दी करा सकते हैं।

ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad Ad Ad

You cannot copy content of this page