जनपद नैनीताल में धारा-144 हुई लागू, रखना होगा इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान, नहीं तो हो सकती है कार्यवाही

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अन्तर्गत धारा 144 सी०आर०पी०सी० भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 की घोषणा 08 जनवरी 22 को कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तिथि/समय से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। इस अवधि में विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जनसभा/जुलूस का आयोजन किया जायेगा। जन सभा एवं जुलूस में राजनैतिक प्रतिद्वंदिता एवं
प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित/आतकित किये जाने तथा विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेश की भावना फैलाने के लिए अवांछित/असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने
के कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है। आदेश के आपातिक स्थिति की संवेदनशीलता के दृष्टिगत समय की उपलब्धता ना होने के कारण संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः जनहित में एक पक्षीय आदेश विधि अनुसार पारित करते हुये तत्काल प्रभाव से निर्वाचन की समाप्ति एवं आदर्श आचार-संहिता की समाप्ति तक धारा-144 लागू की जाती है।
जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल संतुष्ट होकर शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक अथवा आचार-संहिता के प्रभावी रहने तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण नैनीताल जनपद के अन्तर्गत श्री गर्ब्याल ने महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए कहा है कि:-

1. जनपद नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत के अन्तर्गत उक्त अवधि में जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट एवं रिटर्निग आफिसर की पूर्वानुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे।

  1. कोई भी व्यक्ति लाठी, डन्डा, बल्लभ एवं अग्नि शस्त्र अथवा अन्य किसी हथियार के साथ सार्वजनिक स्थान अथवा सड़क पर नहीं घूमेगा ।
  2. कोई भी व्यक्ति नगर क्षेत्र में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा
  3. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाहें नहीं फैलायो तथा न ही किसी प्रकार के परचों आदि का वितरण करेगा ।
  4. किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जायेगा। यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा/जुलूस, शादी, बारात, पार्टी, शव-यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों,
    विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।
  5. कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल अथवा संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध अपमानजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं चिपकायेंगे या नहीं लिखेंगे, जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो।
  6. कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावना को राजनीतक हित के लिए भड़काने का कार्य नहीं करेंगे।
  7. कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे।
  8. प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा।
  9. कोई भी व्यक्ति आगनेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे।
    (क) यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दण्डाधिकारी/निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
    (ख) यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के अवसर पर निर्गत किये जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।
  10. सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि में निर्वाचन से संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के बचाव हेतु निर्गत दिशा-निर्देश एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड राज्य द्वारा निर्गत SOP का उल्लंघन सर्वथा वर्जित होगा।
  11. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता से संबंधित समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेगा। कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन उक्त आदर्श आचार संहिता के अनुरूप आचरण करना सुनिश्चित करेंगे।
    यह आदेश मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय के मोहर से आज दिनांक 08 जनवरी को जारी किया गया।

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