सुनहरा अवसर- मुख्यमंत्री कर्मचारी व्यक्तिगत ऋण योजना के अन्तर्गत शिक्षा, विवाह, वाहन व घर की मरम्मत हेतु लोन के लिए कर सकते है आवेदन,जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया ?

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नैनीताल – मुख्य विकास अधिकारी डॉ संदीप तिवारी ने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के सरकारी कर्मचारियों हेतु संचालित मुख्यमंत्री कर्मचारी व्यक्तिगत ऋण योजना के अन्तर्गत आवेदन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम देहरादून के द्वारा मुख्यमंत्री कर्मचारी व्यक्तिगत ऋण योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के नियमित सरकारी, सार्वजनिक निगमों, निकायों, शैक्षिक संस्थाओं एवं बोर्डो के नियमित कर्मचारियों को शिक्षा, विवाह, वाहन, घर की मरम्मत हेतु ऋण आदि मदों हेतु 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर संचालित की जा रही हैं। सार्वजनिक निगमों, निकायों, शैक्षिक संस्थाओं एवं बोर्डो के नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत हों जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक न हो अपने विभाग के आहरण वितरण अधिकारी से एनओसी एवं प्रतिमाह वेतन से किस्त कटौती प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा, साथ ही कर्मचारियों की गारन्टी देनी होगी। उन्होंने बताया किऋण की अधितम सीमा रू0 पॉच लाख रूपये होगी, जिसमें कुल मांग का 90 प्रतिशत टर्मलोन ऋण तथा 10 प्रतिशत लाभार्थी अंश के रूप में सम्मलित होगा। ऋण की वसूली अधितम 03 वर्ष अर्थात् 36 मासिक किस्तों के रूप में की जायेगी। पात्र कर्मचारी आवेदन पत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नैनीताल विकास भवन स्थित भीमताल कार्यालय से रू0 100 में प्राप्त कर, एक वर्ष की पे स्लिप, दो वर्ष की आईटीआर, स्वघोषित अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रदत्त एनओसी प्रतिमाह ऋण की किस्त कटौती एवं जमा किये जाने सम्बंधी प्रमाण पत्र मूल रूप में 21 जून तक जमा करना होगा तथा पोस्टडेटेड चैक ऋण की धनराशि वितरण करने से पूर्व कार्यालय जिला अल्पसंख्यक अधिकारी विकास भवन भीमताल नैनीताल में उपलब्ध करना सुनिश्चित करेेंगे।

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