महत्वपूर्ण खबर-स्थायी लोक अदालत ने शाखा प्रबन्धक, बजाज एलाईन्ज जनरल इंश्योरेंश कम्पनी लि० के लिए यह आदेश किये पारित

ख़बर शेयर करें

नैनीताल- स्थायी लोक अदालत, नैनीताल में शाखा प्रबन्धक, बजाज एलाईन्ज जनरल इंश्योरेंश कम्पनी लि०, हल्द्वानी, नैनीताल के विरूद्ध एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर वाद दायर हुआ। प्रार्थिनी द्वारा अपना आवेदनपत्र प्रस्तुत कर कहा कि आवेदनकर्ता चम्पा देवी के पति की वर्ष 2019 में सड़क दुर्घटना होने के कारण मृत्यु हो गई थी। प्रार्थिनी के पति की मोटरसाईकिल विपक्षी शाखा प्रबन्धक, बजाज एलाईन्ज जनरल इंश्योरेंश कम्पनी लि०, हल्द्वानी, नैनीताल से बीमित थी। विपक्षी बीमा कम्पनी के द्वारा पी०ए० क्लेम वर्ष 2020 में खारिज कर दिया गया।
अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, नैनीताल अंजुश्री जुयाल एवं सदस्य अकरम परवेज और दर्शन सिंह की उपस्थिति में मामले का गुण-दोष के आधार पर वाद का निस्तारण किया गया और विपक्षी बीमा कम्पनी को आदेशित किया गया कि वह आवेदनकर्ता के पति का पी०ए०क्लेम रूपये 15,00,000/-(पन्द्रह लाख रुपया) की राशि देने हेतु आदेश पारित किया।
स्थायी लोक अदालत में लोग जन उपयोगी सेवाएं से सम्बन्धित अपनी जन उपयोगी शिकायत जैसे बीमा सेवा, दूरसंचार विद्युत, अस्पताल सेवा, जल सेवा, लोक सफाई, भू-सम्पदा, परिवहन सेवा, वित्तीय व बैंकिंग आदि जन उपयोगी सेवाओं से सम्बंधित मामले स्थायी लोक अदालत, नैनीताल में पेश कर सकते है। लोग अपनी जनउपयोगी सेवाओं की शिकायतांे का निवारण जल्दी करा सकते है।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 वॉट्स्ऐप पर समाचार ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज लाइक-फॉलो करें

👉 हमारे मोबाइल न० 7017197436 को अपने ग्रुप में जोड़ कर आप भी पा सकते है ताज़ा खबरों का लाभ

👉 विज्ञापन लगवाने के लिए संपर्क करें

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You cannot copy content of this page