नैनीताल में कक्षा XII की पूरक परीक्षा-2026 Supplementary EÛamination की गोपनीय परीक्षा आयोजित की जानी प्रस्तावित-SDM नवाजिश खलिक
नैनीताल :- जानकारी देते हुए परगना मजिस्टेट /उपजिलाधिकारी नवाजिश खलिक ने बताया कि 28 जुलाई (मंगलवार) को प्रातः 10ः30 से अपराह्न 01ः30 बजे तक आयोजित होने वाली कक्ष XII की पूरक परीक्षा-2026 Supplementary EÛamination की गोपनीय परीक्षा आयोजित की जानी प्रस्तावित है।
उन्होने कहा कि उक्त परीक्षाओं को सुचारू एवं शन्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु उचित प्रशासनिक एंव पुलिस कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए 1-ST XAVIERS SCHOOL MALLI TAL NAINITAL UK 2-LAKES INTL SCHOOL BHIMTAL INDL AREA NAINITAL UK में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू किए जाने के निर्देश दिये गये है। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इस बात से इंकार नही किया जा सकता है कि अवांछित तत्व उक्त परीक्षाओं के दौरान शान्ति व्यवस्था की स्थिति को भंग करने का प्रयास ना करें, जिस कारण उक्त परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र के परिसर से 200 मीटर की परिध में कानून एवं शान्ति व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा उद्घोषणा की जानी आवश्यक है।
अतः मैं नवाज़िश खलीक, परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल उक्त सूचना से सहमत होते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अन्तर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए परगना नैनीताल अन्तर्गत स्थित 1-ST XAVIERS SCHOOL MALLI TAL NAINITAL UK 2-LAKES INTL SCHOOL BHIMTAL INDL AREA NAINITAL UK के परिसर से 200 मीटर की परिधि में परीक्षा अवधि के दौरान निम्न निषेधाज्ञा आदेश पारित करता हूँ।
उन्होने कहा कि संचालित परीक्षा केन्द्रो के परिसर से 200 मीटर की परिधि के भीतर उक्त अवधि में जिला मजिस्ट्रेट,अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा अधोहस्ताक्षरी की पूर्वानुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर पाँच या पॉच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगें और न ही जलूस आदि निकालेंगे व न परीक्षा केन्द्र में एकत्रित होंगें। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का लाठी, डण्डा, बल्लम एंव अग्नि शस्त्र, अग्नेयास्त्र आदि लेकर परीक्षा स्थल अथवा उसके 200 मीटर की परिधि में नहीं आयेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार न ही अफवाहें फलायेंगा और न ही किसी प्रकार के पर्चा आदि का वितरण करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के परिसर से 200 मीटर की परिधि में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के परिसर से 200 मीटर की परिधि के भीतर ऐसी कोई सामग्री अपने साथ लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा अथवा ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा जिससे शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। कोई भी व्यक्ति परीक्षा के दौरान काननू व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के अन्दर पाठ्य सामग्री नहीं ले जायेंगें। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग नहीं करेंगे।
इस निषेधाज्ञा का उल्लघंन भारतीय न्याय सहिता-2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। निषेधाज्ञा समय अभाव के कारण एक पक्षीय रूप से लागू की जा रही है। यह निषेधाज्ञा नियत अवधि में तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।


