नैनीताल आने वाले पर्यटकों के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन व अधिकतम 72 घंटे पूर्व का कोविड नेगेटिव रिपोर्ट हुई अनिवार्य
उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 318/USDMA/792(2020), दिनांक 07 जुलाई, 2021 के अन्तर्गत कोविड कर्फ्यू के एसओपी/दिशानिर्देश में दिए गए निर्देश के क्रम में राज्य के पर्यटक स्थलों में पर्यटकों को कोविड उचित व्यवहार का अनुपालन कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के दृष्टिगत नैनीताल नगर में केवल उन्हीं पर्यटकों को आने की अनुमति होगी, जिनके पास देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन व अधिकतम 72 घंटे पूर्व का कोविड नेगेटिव रिपोर्ट व होटल में की गयी बुकिंग का साक्ष्य उपलब्ध होगा। जिन पर्यटकों द्वारा उपरोक्तानुसार ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन, कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट एवम् बुकिंग का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, उन्हें नैनीताल नगर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अतः उक्त आदेश दिनाँक 09 जुलाई से दिनाँक 12 जुलाई की प्रातः 08:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 व उत्तराखंड महामारी रोग, कोविड -19 विनियम, 2020 महामारी रोग अधिनियम 1897 व भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।