उत्तराखण्ड राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों का कार्यकाल अब होगा 03 वर्ष-सीएम

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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने उत्तराखण्ड राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों के कार्यकाल हेतु 03 वर्ष के लिए अवधि निर्धारित कर दी है।मुख्यमंत्री द्वारा आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के संचालन हेतु पदों के सृजन तथा राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणों के पदों का पुनर्गठन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड पेयजल निगम के कार्मिकों को सेवानिवृति देयों के भुगतान हेतु 10 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग, चमोली एवं चम्पावत जनपद के लिये माह जनवरी से मार्च त्रैमास के लिये 552 के0एल0 मिट्टी तेल के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की है।

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