नैनीताल में रेंटल बाइक और टैक्सी स्कूटी पर रोक, हाईकोर्ट के आदेश के बाद परिवहन विभाग सख्त
नैनीताल से अंकिता मेहरा की रिपोर्ट
नैनीताल। पर्यटन सीजन के दौरान बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए नैनीताल शहर में रेंटल बाइक, टैक्सी बाइक और टैक्सी स्कूटी के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। यह कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की गई है। परिवहन विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित श्रेणी के दोपहिया टैक्सी वाहनों का संचालन अब शहर में पूरी तरह वर्जित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आरटीओ अरविंद पांडेय ने बताया कि नैनीताल में रेंटल और टैक्सी बाइक का संचालन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि केवल 3 जुलाई 2017 से पहले पंजीकृत दोपहिया वाहन ही निर्धारित नियमों के तहत संचालन के पात्र होंगे। इसके बाद पंजीकृत किसी भी टैक्सी बाइक के शहर में संचालित पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि पर्यटन सीजन में वाहनों की अत्यधिक संख्या के कारण नैनीताल की संकरी सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ जाता है, जिससे अक्सर जाम की स्थिति पैदा होती है। इसी समस्या के समाधान और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लागू किया गया है।
पर्यटकों की सुविधा के लिए नैनीताल के सभी प्रमुख प्रवेश द्वारों पर सूचना बोर्ड भी लगाए गए हैं, ताकि उन्हें शहर में प्रवेश से पहले नए नियमों की जानकारी मिल सके।
परिवहन विभाग ने स्थानीय वाहन चालकों और पर्यटकों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें और नैनीताल की यातायात व्यवस्था को सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाए रखने में सहयोग करें।


