राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अपर सिविल सेवा(डिप्टी कलेक्ट्रेट) की परीक्षा से संबंधित है ये खास खबर

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नैनीताल । हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अपर सिविल सेवा(डिप्टी कलेक्ट्रेट) की परीक्षा में अधिक उम्र के कारण बाहर हो रहे चार अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र तीन दिन के भीतर जमा करने के निर्देश दिए हैं । कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश सजंय कुमार मिश्रा व न्यायमुर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ में हितेश नौटियाल, गुलफाम अली, अनूप कुमार तिवारी और हरेंद्र सिंह रावत ने अलग अलग याचिकाएँ दायर कर कहा है कि उत्तराखण्ड अपर सिविल सेवा (डिप्टी कलेक्ट्रर) की परीक्षा के लिए उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है जिसमें आवेदन करने की अधिकतम उम्र 42 साल रखी हुई है। फार्म भरने की अंतिम तिथि 28 दिसम्बर 2021 रखी है। याचिकर्ताओं का कहना है कि वे इस परीक्षा से वंचित हो रहे हैं क्योंकि उनकी उम्र 45 साल हो चुकी है। उन्होंने अपनी याचिकाओं में कहा है कि उत्तराखण्ड में 20 सालों में पीसीएस की परीक्षा 6 बार हुई है और आखरी परीक्षा 2016 में हुई। 2016 से 2020 के बीच पीसीएस की कोई परीक्षा नहीं हुई जबकि वे उस दौरान इसमें प्रतिभाग करने के लिए सक्षम थे। इस आधार पर उनको परीक्षा फार्म भरने और परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाय। याचिकर्ताओं के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने मजहर सुल्तान सम्बन्धी एक याचिका में कहा है कि राज्य सरकार खाली पड़े पदों पर विज्ञप्ति हर साल जारी करे चाहे एक पद खाली हो या उससे अधिक। किन्तु उत्तराखण्ड में 5 साल से पीसीएस की परीक्षा हुई ही नहीं।

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