आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 06 माह के स्थान पर बढ़ाई गई 01 वर्ष के लिए

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प्रदेश सरकार ने आय प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि बड़ा कर एक वर्ष के लिए कर दी है। जिससे प्रदेश के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे आम जनमानस को बार बार बच्चों के 10 प्रतिशत आरक्षण,स्कूल स्कॉलरशिप के फॉर्म के साथ अन्य सरकारी फॉर्म को भरने के लिए आय प्रमाण पत्र के लिए रोज-रोज भटकना पड़ता था अब उनसे इनको निजात मिल सकेगा । सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 06 माह के स्थान पर 01 वर्ष बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में संशोधन उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-1447/XVIII(1)/2021-07(6)2019. 27 सितंबर। उल्लिखित प्रदेश में लागू सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 06 माह के स्थान पर 01 वर्ष बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में जो वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के दिनांक 01 अप्रैल से वित्तीय वर्ष के अंत 31 मार्च तक वैध होगा” के स्थान पर निर्गत होने की तिथि से 01 वर्ष तक के लिए वैधता अवधि मान्य होगी, के लिए मा० राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

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