(बड़ी खबर)- मतदान दिवस 19 अप्रैल के अवसर पर जनपद में आमजनमानस के आवश्यक वाहनों की आवागमन पर नही होगा कोई प्रतिबंध- नोडल अधिकारी

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नोडल अधिकारी एमसीएमसी शिवचरण द्विवेदी ने बताया कि आयोग के दिशा निर्देशों के अनुपालन में आमजनता को आवश्यक कार्य हेतु आवागमन करने में कोई परेशान ना हो इसके लिए आम जनता जो आवश्यक कार्य हेतु आवागमन करते है तो उन वाहनों पर कोई प्रतिबंध नही होगा। उन्होने आम जनमानस से अपील की है कि आवश्यक होने पर ही आवागमन करें। उन्होंने कहा आवागमन के दौरान निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य है।
उन्होने आम जनता से अपील की है कि अधिक से अधिक मतदान कर महापर्व में भाग लें।


नोडल अधिकारी एमसीएमसी शिवचरण द्विवेदी ने यह भी बताया कि निर्वाचन आयोग के अनुपालन में पत्रकार प्रतिनिधियों को संस्थान अथवा निर्वाचन आयोग के द्वारा कवरेज के पास निर्गत किये है वे मीडिया प्रतिनिधि कवरेज हेतु स्वयं के वाहनों से कवरेज कर सकते हैं।
उन्होंने कहा जिन संस्थानों द्वारा समाचार पत्र के बंडलों को पर्वतीय क्षेत्रों अथवा अन्य स्थानों पर पहुचाया जाना है वह वाहन भी अधिकृत है। इसके लिए सम्बन्धित संस्थान द्वारा उक्त वाहन के मार्ग हेतु अनुमति संस्थान से लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि मतदान दिवस के दिन मीडिया वाहनों में कोई चुनाव सामग्री अथवा अन्य सामग्री ले जाने पर आयोग के निर्देशों का उल्लघंन होने पर सम्बन्धित के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।


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